सावरकर पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार

राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में राहुल गांधी को जारी समन को रद करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा, उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कांग्रेस नेता को सावरकर के खिलाफ आगे कोई अपमानजनक टिप्पणी न करने की चेतावनी दी और कहा कि महाराष्ट्र में उनकी ‘पूजा’ की जाती है. कोर्ट ने आगे कहा, इस तरह की टिप्पणी करना जारी रखते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे.

बता दें कि ये मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है. जिसमें राहुल गांधी ने सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ बताया था. साथ ही कहा था कि सावरकर ‘अंग्रेजों से पेंशन लेते थे.

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