National

इंडिगो उड़ान रद्द मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, दिल्ली हाईकोर्ट को भेजा मामला

इंडिगो एयरलाइंस द्वारा सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने के मामलों पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा से कहा कि वह अपनी शिकायतें लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जाएं, क्योंकि वहां पहले से ही इस तरह का मामला लंबित है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की बेंच ने स्पष्ट किया कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले से ही इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई कर रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता अपनी बात वहीं रखें।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाईकोर्ट में शिकायतों का समाधान नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता पुनः सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों को होने वाली परेशानियों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। यह समिति उड़ान रद्द होने के कारणों और यात्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब मामला पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट और DGCA के संज्ञान में है, तो फिलहाल वह सीधे सुनवाई नहीं करेगा। यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए अब उच्चतम अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट और DGCA पर भरोसा जताया है।