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सुप्रीम कोर्ट ने छोटा राजन की जमानत रद्द की, 2001 में जया शेट्टी की हत्या का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 के होटल व्यवसायी जया शेट्टी हत्याकांड में मिली ज़मानत को रद्द कर दिया है. यह ज़मानत उसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2024 में दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे गलत ठहराया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि जब छोटा राजन पहले ही चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, तो इस मामले में उसकी सजा क्यों रोकी जानी चाहिए?

इस केस में, विशेष मकोका अदालत ने मई 2024 में छोटा राजन को जया शेट्टी की हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा दी थी. सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि वह पहले से ही जेल में है, इसलिए उसे फिर से आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है.

अभियोजन के अनुसार, जया शेट्टी को छोटा राजन के गिरोह से 50,000 रुपये की वसूली की धमकी मिल रही थी. दो महीने पहले उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी और 4 मई 2001 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अदालत ने उसे हत्या और आपराधिक साजिश के अलावा मकोका की धाराओं के तहत भी दोषी माना है और भारी जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा तय की गई है.