सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल और उनके बेटे को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी, 6 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल तथा उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तारी से राहत की मांग को लेकर दायर याचिका पर फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। कोर्ट ने दोनों को पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध कोषांग-भ्रष्टाचार उन्मूलन ब्यूरो द्वारा दर्ज मामलों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने इन एजेंसियों की कार्रवाई और शक्तियों की सीमाओं पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से दुरुपयोग रोकने की अपील की है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि पीएमएलए (PMLA) कानून को लेकर सवाल अक्सर तब ही उठाए जाते हैं जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति कार्रवाई की जद में आता है। कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों से जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई की तारीख 6 अगस्त निर्धारित की है।

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