न्यूज़ फ्लिक्स भारत। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक का आयोजन आज गुरुवार को किया गया. कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों, शिमला जिले के समेज और रामपुर, कुल्लू जिले के जौन-बागीपुल और निरमंड, तथा मंडी जिले के टिक्कम थालू-कोट को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया है. इस पैकेज के तहत प्रभावित परिवारों को उनके नुकसान के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा. पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजा बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया जाएगा.
उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों को नियुक्त करने के लिए 20 से 30 वर्ष के बीच आयु सीमा तय करने के मानदंडों को मंजूरी दी. सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को भरने का निर्णय लिया गया. शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा अध्यापकों के 17 तथा उर्दू भाषा अध्यापकों के 14 रिक्त पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई.
हिमाचल में लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव को सुखविंदर कैबिनेट की सैद्धान्तिक मंजूरी दी है. इसके अलावा सुक्खू कैबिनेट ने प्राकृतिक आपदा में जंगलों में गिरे पेड़ सड़ कर बर्बाद न हो, इसके लिए डीएफओ को 50 पेड़ हटाने के लिए नॉर्मल टेंडर प्रक्रिया के तहत ऑक्शन की पावर दी गई है. सुन्नी में SDM ऑफिस खोलने को मंजूरी मिली. हिमाचल में 13 नगर पंचायत को मंजूरी मिली. हिमाचल में शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को कैबिनेट की स्वीकृति. जल शक्ति विभाग में इंजीनियर के 3 पदों को भरने की स्वीकृति. हिमाचल में अब ग्रेवटी वाटर स्कीमों की पंचायतें करेगी देखरेख इसकी भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी.
कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों के अनुसार सीधी भर्ती में एसएमसी शिक्षकों (पीजीटी/डीपीई) के लिए 5 प्रतिशत एलडीआर कोटा शामिल करने को मंजूरी दी गई, जिसे शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा. मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में 11 वर्ष का दैनिक एवं अंशकालिक सेवाकाल पूरा कर चुके लगभग 928 अंशकालीन जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया. वहीं, स्कूलों में पीरियड के आधार पर गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति होगी. प्राइमरी स्कूलों में गेस्ट टीचर को 200 रुपए प्रति पीरियड, अप्पर प्राइमरी में 250 रुपए, हायर स्कूलों में 400 रुपए और सेकेंडरी स्कूलों में 550 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से टीचर को पैसे दिए जाएंगे.
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में होम स्टे के संचालन पर कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी और एचपी होम स्टे नियम, 2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया. नए प्रावधानों के अनुसार, वास्तविक हिमाचलियों को वरीयता दी जाएगी. इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता को माफ कर दिया गया है. हालांकि, उचित सीवरेज सिस्टम और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होगा.