बुलडोजर एक्शन मामलें में सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश

न्यूज़ फ्लिक्स भारत। इन दिनों देश में चल रहे बुलडोजर एक्शन मामलें में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख कड़ा किया है। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामलें में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। वहीँ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई भी इस फ़ैसले की अवमानना करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा ,इसके साथ पीड़ितों की संपत्ति वापस की जाएगी, जिसका मुआवजा भी दोषी अधिकारियों से वसूला जाएगा।

इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखा। साथ ही कहा कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किए जाने के आरोप लगे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हम जो भी निर्धारित कर रहे हैं वह पूरे देश के लिए होगा। चाहे वह मंदिर हो या दरगाह, उसे हटाना ही सही होगा, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे पहले है।

बता दें की इससे पहले कोर्ट ने आदेश दिए थे की 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अब इस मामलें में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।