दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि निर्धारित आयु सीमा पार कर चुकी गाड़ियों को सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर बिना पूर्व सूचना के जब्त किया जा सकता है और बाद में स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा। नियमों के मुताबिक 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां ‘एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल’ मानी जाएंगी। साथ ही BS-III या उससे पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहन भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
विभाग ने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि यदि वे अपनी गाड़ी को किसी अन्य राज्य में उपयोग करना चाहते हैं तो पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) अवश्य प्राप्त करें। बिना एनओसी वाहन बाहर ले जाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। आने वाले दिनों में विशेष अभियान चलाकर कॉलोनियों, सड़कों और पार्किंग स्थलों पर जांच की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।









