हिमाचल प्रदेश के सोलन जिसे के बद्दी में एसपी के तौर पर आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को बहाल करने की मांग वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की बेंच ने अर्जी को खारिज किया है और अफरोज के तबादले पर लगी रोक भी रद्द कर दी है.
ढोलोवाल गांव के सुच्चा राम ने हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया था कि जब इल्मा अफरोज बद्दी एसपी थीं तो उनपर छुट्टी लेने के लिए दबाव डाला गया था और उनके तबादले के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था खराब हो गई थी.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी अधिकारी के स्थान और कानूनन निर्धारित समय से ज्यादा वक्त के लिए नियुक्ति की मांग को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता. हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत किसी अधिकारी की नियुक्ति से जुड़े सरकार के अधिकारी में दखल नहीं दे सकता. कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुच्चा सिंह की याचिका को अमान्य और गुणवत्ताहीन करार देते हुए खारिज कर दिया है.
