शिमला मस्जिद केस: संजौली में धारा-163 लागू, भारी पुलिस बल तौनात

न्यूज़ फ्लिक्स भारत, हिमाचल।  शिमला के उपनगर संजौली में मस्जिद विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. देश भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है. बड़े-बड़े नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. वहीं, इसको लेकर आज बुधवार को हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का एलान किया है जिसको लेकर संजौली में सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात है. संजौली की पुरानी टनल को बंद कर दिया गया है.

बता दें कि हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए संजौली में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है. भारतीय नागिरक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत संजौली में धारा 163 लागू कर दी गई है. सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे चलने की इजाजत नहीं है.

वहीं, मंगलवार की रात को जिलाधीश अनुपम कश्यप की अगुवाई में पुलिस बल ने संजौली चौक से लेकर ढली टनल तक फ्लैग मार्च किया. उन्होंने स्थानीय लोगों से कानून व्यव्यस्था में सहयोग करने की अपील की. जिलाधीश ने कहा कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की गई है. एक हज़ार से अधिक पुलिस बल को तैनीत किया गया है. वहीं, आईजी दक्षिणी रेंज, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अजीत भाद्वाज, असडीएण भानु गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवदीप सिंह, एडिशनल एसपी व एएसपी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहें.

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