हिमाचल प्रदेश। शिमला जिला के चौपाल थाना के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांव टूईल में 2015 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में अतिरिक्त जिला अदालत शिमला ने 33 लोगों को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है. इस मामले में कुल 34 लोगों को आरोपी बनाया गया था,लेकिन एक आरोपी की मौत हो चुकी है. वहीं, अतिरिक्त जिला जज प्रवीण गर्ग ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 148 के तहत तीन साल,440 के तहत तीन साल, 325 ते तहत पांच साल औऱ 452 तहत सात साल की सजा सुनाई.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि चौपाल क्षेत्र के टूईल गांव में साल 2015 में एक शादी समारोह था. गांव के ही नरबीर सिंह औऱ जिस घर में शादी थी उनके बीच अनबन थी. जिसको लेकर दोनों परिवारों में समझौता करवाने का प्रयास किया गया,लेकिन बात नहीं बनी. जिसके बाद नरबीर सिंह अपने घर वापस आ गया. इसी दौरान किसी ने शादी वाले घर पर पत्थराव कर दिया. जिसके बाद लोग नरबीर के घर पहुंचे और लडाई शुरू हो गई. नरबीर सिंह ने गुस्से में आकर धर में रखी बंदूक उछाई आपसी छीनाझपटी के दौरान गोली एक व्यक्ति को लग गई,जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. गुस्साए लोग नरबीर सिंह को घर से घसीटकर बाहर ले गए. जहा उसकी हत्या कर दी.