लालू यादव को SC से झटका, लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई पर रोक से इंकार

राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उच्चतम न्यायालय ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो  की प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई में तेजी लाने को कहा. कोर्ट ने मामले में लालू यादव को निचली अदालत में पेशी से छूट भी दी.

गत 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है. हाई कोर्ट ने एजेंसी की प्राथमिकी रद्द करने की यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और सुनवाई 12 अगस्त के लिए स्थगित कर दी.

क्या है ‘जमीन के बदले नौकरी’ घोटाला?

‘जमीन के बदले नौकरी’ घोटाला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए कथित तौर पर रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन लेने से जुड़ा है. इस मामले में CBI ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू की थी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लालू यादव के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया और तेज होने की संभावना है.

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