वरिष्ठ तेलगु पत्रकार कोम्मिनेनी श्रीनिवास राव को जमानत, पुलिस ने किया था गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ तेलगु पत्रकार कोम्मिनेनी श्रीनिवास राव को जमानत दे दी, जिन्हें एक टीवी डिबेट शो के दौरान पैनलिस्ट की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था. अदालत ने साफ किया कि जब आपत्तिजनक बयान खुद एंकर ने नहीं दिया, तो उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील का यह कहना था कि एंकर ने गेस्ट को रोका नहीं था, जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसा रोज होता है.

श्रीनिवास राव को 9 जून को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था. उन पर आरोप था कि शो के दौरान एक पैनलिस्ट ने आंध्र प्रदेश को लेकर आपत्ति जनक टिप्पणी करते समय एंकर ने उन्हें रोका नहीं. याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि आपत्तिजनक टिप्पणी राव ने नहीं, बल्कि शो के एक पैनलिस्ट ने की थी. इस पर न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि ऐसे मामले रोज होते हैं.

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