होली पर्व को लेकर गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा फैसला लेते हुए 2 से 6 मार्च तक नोएडा में धारा 163 लागू कर दी है। इस अवधि में बिना प्रशासनिक अनुमति किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम, जुलूस, धरना-प्रदर्शन या पांच से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस के अनुसार, त्योहार के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत भड़काऊ भाषण देना, सोशल मीडिया पर अफवाह या आपत्तिजनक पोस्ट फैलाना, हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमना तथा डीजे या तेज ध्वनि यंत्रों का बिना अनुमति उपयोग करना भी उल्लंघन माना जाएगा।
संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और प्रमुख चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साइबर टीम को भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों और आयोजकों से अपील की है कि किसी भी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले अनुमति प्रक्रिया पूरी करें और त्योहार को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं।









