न्यूज़ फिल्क्स भारत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि स्कूल दोबारा खोलने से पहले दो दिन और इंतजार किया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगले दो दिनों के लिए वायु गुणवत्ता (AQI) के स्तर का आकलन किया जाए और इसके बाद स्थिति का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण के हालात पर डेटा प्राप्त करने के बाद ही अगले कदम पर निर्णय लिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों से संबंधित रिपोर्ट पर असंतोष जताया। कोर्ट को बताया गया कि कुछ जगहों पर चेक पोस्ट तो स्थापित किए गए थे, लेकिन वहां दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के कर्मचारी नहीं थे, जिससे चेकिंग प्रभावी नहीं हो पाई। इसके साथ ही, शहर की सीमाओं पर प्रदूषण संबंधित उपायों के पालन की निगरानी के लिए कोई चेकपॉइंट्स नहीं लगाए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई, विशेष रूप से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-IV के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि 18 से 23 नवंबर के बीच GRAP के दिशानिर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए थे।
