रणवीर इलाहाबादिया को SC ने लगाई फटकार, गिरफ्तारी से मिली राहत

रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ गिरफ़्तारी पर रोक लगाई है. इसके अलावा रणवीर इलाहाबादिया का पासपोर्ट भी जमा होगा और शो पर भी फिलहाल रोक रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की इंडियाज गॉट लैटेंट शो में मेहमान की भूमिका के दौरान की गई टिप्पणियों पर नाराजगी जताई.

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने जो शब्द चुने हैं, उनसे माता-पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी. पूरा समाज शर्मिंदा होगा. विकृत मानसिकता है ये. आपने और आपके लोगों ने विकृति दिखाई है! हमारे पास न्याय व्यवस्था है, जो कानून से चलती है. अगर धमकियां हैं, तो कानून अपना काम करेगा.

रणवीर इलाहाबादिया के वकील की तरफ से एफआईआर को रद्द करने की मांग पर अदालत ने कहा कि अगर यह बयान अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को क्यों रद्द या एकसाथ नत्थी करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को उनकी कथित अशोभनीय टिप्पणियों को लेकर महाराष्ट्र, असम में दर्ज प्राथमिकी की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया.

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