कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या मामलें में बड़ा अपडेट सामने आया है। रेप और फिर हत्या के मामले में संजय रॉय को दोषी करार दे दिया गया है। रेप और फिर हत्या के मामले में संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार दिया है .
कोर्ट का कहना है कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64,66, 103/1 लगाई गई है. आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में गया और वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर के साथ रेप कर मारपीट किया और फिर उसकी हत्या कर दी. डॉक्टर की हत्या और रेप मामले में आरोपी संजय रॉय पर मुकदमें की सुनवाई 9 जनवरी को पूरी हुई, जिस दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई.
क्या है मामला …….
पिछले साल नौ अगस्त को आरजी कर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की चौथी मंजिल के सेमिनार हाल से पीडि़ता का शव बरामद किया गया घटना के अगले दिन मुख्य आरोपित सिविक वालंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में उसे सेमिनार हाल में प्रवेश करते देखा गया था। मौके से उसका हेडफोन भी मिला था। सीबीआइ ने आरोपपत्र में कहा है कि संजय राय ही मुख्य आरोपित है। रेप कर गला घोंटने का था आरोप
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि दोषी ने पहले पीड़िता का रेप किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. आरोपी ने दो उसकी मौत को कंफर्म करने के लिए दो बार उसका गला घोंटा था. आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ से पहले तो ये कहा गया था कि यह सुसाइड है, लेकिन फिर परत दर परत यह मामला खुलने लगा. इस मामले की सच्चाई ने पूरे देश को झकझोर दिया.
