उत्तर प्रदेश के संभल की एक कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए कहा कि चार अप्रैल को या तो कोर्ट में पेश हों या फिर अपना जवाब दायर करें. बता दें कि राहुल गांधी को ये नोटिस उनके बयान के खिलाफ जारी किया गया है.
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे-द्वितीय निर्भय नारायण सिंह ने एक याचिका पर ये नोटिस जारी किया है. हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि 15 जनवरी को नई दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान, राहुल गांधी ने कहा था कि वे भाजपा और आरएसएस के साथ-साथ भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं. बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुईं हैं.
बता दें, अदालत में याचिका दायर करने से पहले सिमरन ने संभल के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी. हालांकि, राहुल के खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने संभल जिला अदालत में 23 जनवरी को याचिका दायर कर दी. मामले में अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि अदालत ने उनकी शिकायत को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने याचिका पर गंभीरता जाहिर करते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई तय समय पर की जाएगी.
