सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा

1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दो सिख नागरिकों की हत्या से जुड़े मामले में भी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार अब भी तिहाड़ जेल में हैं. कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था. उन्हें 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह की निर्मम तरीके से हत्या के मामले में आज कोर्ट सजा सुनाई.

दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. हत्या के लिए न्यूनतम सजा आजीवन कारावास है, जबकि अधिकतम सजा मृत्युदंड है.

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