Sadhguru Case: ईशा फाउंडेशन को SC से राहत, पुलिस कार्रवाई पर लगाई रोक

न्यूज़ फ्लिक्स भारत। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव के संस्थान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सद्गुरु जग्गी वासुदेव के संस्थान ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की अनुमति दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने पास स्थानांतरित कर लिया.

ईशा फाउंडेशन ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेंच से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. वहीं, अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी.

कोयंबटूर स्थित तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. बता दें कि रिटायर्ड प्रोफेसर ने आरोप लगाया था कि उनकी दोनों बेटियों का ब्रेनवॉश कर उन्हें ईशा फाउंडेशन आश्रम के योग केंद्र में बंधक बनाकर रखा गया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने कामराज की बेटियों से बात की, जिन्होंने कहा कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं.