सोने की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी तो बढ़ी है, लेकिन साथ ही कई लोगों के मन में चिंता भी पैदा हो गई है। खासकर उनके लिए जिनके पास पुश्तैनी गहने हैं या जिनके पास खरीद का बिल मौजूद नहीं है। अक्सर सवाल उठता है कि क्या ज्यादा सोना रखने पर इनकम टैक्स की कार्रवाई हो सकती है या बिना बिल वाला सोना जब्त कर लिया जाएगा। हकीकत यह है कि इनकम टैक्स नियम आम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए हैं।
सबसे अहम बात यह है कि टैक्स विभाग सोने की कीमत नहीं, बल्कि उसके वजन पर ध्यान देता है। सोने के दाम बढ़ने से आपकी टैक्स देनदारी अपने आप नहीं बढ़ जाती। भारत में शादी और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने एक सीमा तय की है। शादीशुदा महिलाएं 500 ग्राम, अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम और परिवार का हर पुरुष सदस्य 100 ग्राम तक सोना बिना किसी बिल के भी रख सकता है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
यह छूट केवल गहनों पर लागू होती है, सिक्कों या गोल्ड बार पर नहीं। अगर तय सीमा से ज्यादा सोना है, तो उसके स्रोत-जैसे विरासत, गिफ्ट या घोषित आय-का प्रमाण देना जरूरी होता है। सही रिकॉर्ड और बिल होने पर आप कितनी भी मात्रा में सोना रख सकते हैं। सरकार को गहनों से नहीं, बल्कि बेहिसाब पैसे से खरीदे गए सोने से आपत्ति होती है।









