RG Kar case: संजय रॉय को मौत की सजा पर 27 जनवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई

कोलकाता आर.जी. कर बलात्कार और हत्या मामले के दोषी संजय रॉय को मौत की सजा दिया जाना चाहिए या नहीं इस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी. कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ 27 जनवरी को CBI की याचिका पर सुनवाई करेगी. सियालदह सत्र न्यायालय ने 20 जनवरी को संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. इसी आदेश को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

दायर की है याचिका —

एजेंसी ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया. कलकत्ता उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई के लिए निर्धारित मामलों की सूची के अनुसार, मामला खंडपीठ में सुनवाई के लिए आएगा. रॉय के लिए मौत की सजा की इसी तरह की याचिका के साथ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा समानांतर अपील भी उसी दिन उसी खंडपीठ में सुनवाई के लिए निर्धारित है.

सीबीआई ने पहले ही राज्य सरकार की याचिका को चुनौती दी थी और उन आधारों पर सवाल उठाया था जिनके आधार पर राज्य सरकार ऐसी अपील कर सकती है. केंद्रीय एजेंसी के वकील के अनुसार, मामले में जांच एजेंसी होने के नाते सीबीआई और पीड़िता के माता-पिता केवल उच्च न्यायालय में ही ऐसी याचिका दायर कर सकते हैं, न कि राज्य सरकार जो मामले में पक्षकार नहीं है.

error: Content is protected !!