पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से शशि थरूर को राहत

न्यूज़ फ्लिक्स भारत। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने वाली कथित, ”शिवलिंग पर बिच्छू” वाली टिप्पणी के विरूद्ध दायर मानहानि याचिका के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक सोमवार को 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है. न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने थरूर की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता को चार सप्ताह का समय दिया है. दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि शशि थरूर के खिलाफ मानहानि मामले में मुख्य मुद्दा यह निर्धारित करना था कि क्या शिकायतकर्ता, राजीव बब्बर, एक भाजपा नेता, को एक पीड़ित पक्ष माना जा सकता है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को थरूर के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. कांग्रेस सांसद ने उच्च न्यायालय के 29 अगस्त के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है. उच्च न्यायालय ने थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था. थरूर ने आपराधिक मानहानि शिकायत में उन्हें आरोपी के रूप में तलब करने के निचली अदालत के 27 अप्रैल, 2019 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी.

बब्बर ने निचली अदालत में थरूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और दावा किया था कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. थरूर ने अक्टूबर 2018 में दावा किया था कि एक अनाम आरएसएस नेता ने मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी.

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