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पेंशनर्स के लिए राहत: अब NPS हेल्थ पेंशन स्कीम से मिलेगा इलाज का खर्च

सरकार ने पेंशनधारकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई पहल शुरू की है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत अब हेल्थ पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी लोग अपनी पेंशन बचत से इलाज के खर्च उठा सकेंगे। महंगे इलाज और बढ़ती मेडिकल लागत के चलते रिटायरमेंट के बाद परिवारों पर वित्तीय दबाव बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने यह योजना पेश की है। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है और इसे छोटे स्तर पर परीक्षण के बाद पूरे देश में विस्तार देने की योजना है।

इस स्कीम में जमा पैसा सीधे स्वास्थ्य खर्च जैसे डॉक्टर की फीस, दवा और अस्पताल में भर्ती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसमें जुड़ना या न जुड़ना सब्सक्राइबर की मर्जी पर निर्भर है। योग्यता की दृष्टि से, भारत का कोई भी नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। जिनके पास पहले से NPS का कॉमन स्कीम अकाउंट है, वे अपनी पेंशन बचत का 30% तक राशि स्वास्थ्य पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सब्सक्राइबर अपनी सुविधा के अनुसार रकम जमा कर सकते हैं और निवेश नियमों के तहत इसका लाभ बढ़ेगा।

हेल्थ पेंशन स्कीम से आंशिक निकासी भी संभव है। इलाज के लिए कभी भी जमा राशि का 25% तक निकाला जा सकता है, और गंभीर बीमारी की स्थिति में पूरी रकम तक निकालने की सुविधा है। निकाली गई राशि सीधे अस्पताल या इलाज से जुड़े संस्थानों को भेजी जाएगी और बचे हुए पैसे वापस कॉमन स्कीम अकाउंट में आ जाएंगे। इस नई पहल से रिटायरमेंट के बाद पेंशनभोगियों को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि इलाज में आने वाली मुश्किलों से भी राहत मिलेगी। यह कदम पेंशनधारकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है।