बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को ‘कांतारा’ मिमिक्री विवाद में बड़ी कानूनी राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। यह मामला ‘कांतारा दैवा’ से जुड़ी मिमिक्री को लेकर दर्ज किया गया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। सुनवाई के दौरान रणवीर सिंह की ओर से कोर्ट में बिना शर्त माफी का हलफनामा पेश किया गया। उनके वकील ने दलील दी कि अभिनेता इस विवाद पर खेद जता चुके हैं और मामले को समाप्त किया जाए। कोर्ट ने इस आधार पर एफआईआर रद्द कर दी, लेकिन इसके साथ एक अहम शर्त भी रखी।
हाई कोर्ट ने रणवीर सिंह को चार हफ्तों के भीतर मैसूर स्थित प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर जाकर माफी मांगने का निर्देश दिया है। कोर्ट का मानना है कि उनके व्यवहार से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए सार्वजनिक रूप से पश्चाताप जरूरी है। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह फिलहाल सुरक्षा कारणों के चलते कोर्ट में पेश नहीं हुए, लेकिन वे हलफनामे के जरिए मंदिर जाकर माफी मांगने का वचन देंगे। इस फैसले के बाद अभिनेता को बड़ी राहत मिली है और अब मामला पूरी तरह से समाप्त होने की प्रक्रिया में है।









