फिरोजाबाद के टूंडला में स्कूल के मैदान में चल रही रामलीला पर रोक हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए आयोजन जारी रखने की अनुमति दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समारोह छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए होगा और इसे रोकना उचित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच – जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह – ने यूपी सरकार, जिला प्रशासन और हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि यह आयोजन पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, तो आखिरी समय में हाईकोर्ट का रुख क्यों किया गया।
मामला इस प्रकार है कि हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका में आरोप लगाया गया था कि जिला परिषद विद्यालय के खेल के मैदान का उपयोग शाम 7 से 10 बजे रामलीला के लिए किया जा रहा है, जिससे छात्र खेल गतिविधियों से वंचित हो रहे थे। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि उन्हें प्रतिवादी पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की सुनवाई के बाद अंतरिम रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और तनाव फैल गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रामलीला समारोह जारी रहेगा, लेकिन प्रशासन को आदेश दिया गया है कि ऐसे मामलों में वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। आगामी सुनवाई इस मामले की 4 नवंबर 2025 को होगी।