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राजपाल यादव को हाईकोर्ट से राहत, 18 मार्च तक मिली अंतरिम जमानत

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 16 फरवरी को सुनवाई के दौरान उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी, जिसके बाद आज उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने उनकी सजा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे वे इस अवधि में देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।

यह मामला उनकी फिल्म ‘अता-पता लापता’ के लिए एक कंपनी से लिए गए 5 करोड़ रुपये के लोन से जुड़ा है। लोन न चुका पाने के कारण वे कानूनी विवाद में फंस गए थे। जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि कानूनी जानकारी उनके वकील देंगे, लेकिन वे हमेशा अदालत के आदेशों का पालन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें वर्षों से मिला प्यार उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है।