प्रज्वल रेवन्ना अब कैदी नंबर 15528: उम्रकैद की सज़ा के बाद जेल में पहली रात रोते हुए बिताई

बेंगलुरु | 3 अगस्त 2025
बलात्कार और यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व सांसद और निलंबित जेडी(एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना को अब कानून ने कैदी बना दिया है। परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में उन्हें कैदी संख्या 15528 दी गई है। जेल अधिकारियों के अनुसार, रेवन्ना ने अपनी पहली रात बेहद भावनात्मक हालत में रोते हुए बिताई।

शनिवार को एक विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के दो मामलों में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376(2)(k) और 376(2)(n) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उन्हें अन्य आपराधिक धाराओं में भी कठोर कारावास और कुल ₹11.5 लाख के जुर्माने से दंडित किया गया है। जुर्माने की राशि में से ₹11.25 लाख पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है, जो रेवन्ना के परिवार की घरेलू सहायिका थीं।

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 2021 में हसन और बेंगलुरु स्थित फार्महाउस पर दो बार उसके साथ बलात्कार किया गया और उस घटना की रिकॉर्डिंग भी की गई। अदालत ने इसे “विश्वसनीय और पुख्ता साक्ष्य” मानते हुए दोषसिद्धि दी।

जेल अधिकारियों के अनुसार, सजा सुनाए जाने के बाद रेवन्ना मानसिक रूप से बेहद अस्थिर दिखे और उन्हें जेल की उच्च-सुरक्षा वाली कोठरी में रखा गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनके स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसके दौरान वह भावुक होकर रोने लगे। अब उन्हें जेल के नियमों के तहत कैदियों की वर्दी पहननी होगी और अन्य कैदियों की तरह दिनचर्या का पालन करना होगा।

सूत्रों के मुताबिक, प्रज्वल रेवन्ना ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि, जब तक अदालत से कोई राहत नहीं मिलती, उन्हें उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी, जिसका अर्थ है कि वे जीवन के शेष वर्ष जेल में ही बिताएंगे।

यह मामला राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक मंचों तक चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर इसलिए क्योंकि दोषी एक पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं।

error: Content is protected !!