दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में होने वाले सभी सामाजिक कार्यक्रमों जैसे- शादी, जन्मदिन पार्टी या कॉर्पोरेट इवेंट के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया है। अदालत ने यह आदेश दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए जारी किया है।
जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया है कि यह नियम सख्ती से लागू किया जाए। अदालत ने कहा कि किसी भी बैंक्वेट हॉल या आयोजन स्थल पर कार्यक्रम आयोजित करने से पहले DPCC के अलावा अग्निशमन विभाग से फायर NOC लेना भी जरूरी होगा। बिना इन दोनों अनुमतियों के कोई भी समारोह आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही, MCD को आदेश दिया गया कि जिन स्थानों पर आयोजन की अनुमति दी जाए, वहां पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हो ताकि सड़कों पर जाम और प्रदूषण की स्थिति न बने। अदालत ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए भी कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया, ताकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।


