बिहार। अगर आपने तीन बार से ज्यादा नियमों का उल्लंघन किया तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है. बिहार ट्रैफिक पुलिस ने तीन बार से अधिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 हजार से अधिक वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है. इसमें से 5 हजार से अधिक लाइसेंस धारक अकेले पटना से हैं, जबकि बाकी मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ से हैं.
ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई तीन बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और अगर वह इसके बाद भी उल्लंघन करता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन, तेज गति से गाड़ी चलाना, ओवरलोडिंग और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने जैसे अपराधों के लिए लगातार तीन बार से अधिक चालान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, 26 जनवरी से पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब शहर के 54 ट्रैफिक पोस्ट पर सिर्फ महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी. चेक पोस्ट पर 60 महिला पुलिस अधिकारी और 250 महिला कर्मियों की तैनाती की जाएगी. ये सभी मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगी.
