ईपीएफओ ने पीएफ खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है, इससे कर्मचारियों को क्लेम सेटलमेंट के समय किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. अब पीएफ क्लेम को ऑनलाइन सेटल करने के लिए कर्मचारियों को न तो कैंसल चेक की जरूरत होगी और न ही नियोक्ता के पास बैंक अकाउंट को वेरिफाई कराना होगा.
बता दें इस नए नियम की जानकारी श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को दी. इसके मुताबिक, अब ईपीएफओ के लिए ऑनलाइन क्लेम करते समय चेक या बैंक पासबुक की फोटो अपलोड नहीं करनी होगी. इसके अलावा, नियोक्ता से वेरिफिकेशन की जरूरत भी खत्म कर दी गई है. अब कर्मचारी आधार ओटीपी के जरिए नए बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को वेरिफाई कर सकेंगे.
पहले कई बार खराब इमेज क्वालिटी वाले दस्तावेज अपलोड करने की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे, जिससे क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में देरी होती थी. इस समस्या को देखते हुए सरकार ने अब दो जरूरतों को खत्म करते हुए नया नियम लागू किया है. इससे ईपीएफओ के करीब 7 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा.
क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की इमेज जमा करने की प्रक्रिया में बदलाव का ट्रायल 28 मार्च 2024 से चलाया जा रहा है. इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया गया था, जिससे करीब 1.7 करोड़ सदस्यों को फायदा हुआ. इसलिए अब इसे सभी सदस्यों के लिए लागू कर दिया गया है. इसके बाद पीएफ खाताधारक के लिए क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
