न्यूज़ फ्लिक्स भारत। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की करने का आदेश दिया है. यह मामला राजस्थान के नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए अनुबंध से जुड़ा है. कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब समझौते के तहत देय राशि का भुगतान नहीं किया गया.
न्यायाधीश ने कोर्ट के निर्देश का पालन न करने पर बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है. कोर्ट 29 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. न्यायाधीश ने 18 सितंबर को पारित आदेश में कहा कि अदालत के निर्देश का पालन नहीं किया गया है. अदालत ने कहा कि इस बात पर गौर करते हुए कि बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद देनदार अपनी संपत्ति का हलफनामा पेश करने के निर्देश का पालन करने में विफल रहा है. अदालत ने डिक्री धारक (डी एच) की ओर से पेश किए गए दलीलों से सहमति जताते हुए पाया कि देनदार की अचल संपत्ति अथार्त बीकानेर हाउस के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने का यह एक उपयुक्त मामला है.