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PAN Card Alert: आधार से लिंक नहीं किया तो लगेगा ₹1000 का फाइन, पैन होगा डीएक्टिव

अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर रखा है और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर इस तारीख तक आपने लिंकिंग नहीं कराई, तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपका पैन कार्ड भी अमान्य हो सकता है।

पैन कार्ड आज के समय में कई जरूरी वित्तीय और सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर बैंक खाता खुलवाने, निवेश करने, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और लोन जैसी सुविधाओं में पैन की आवश्यकता होती है। यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो ये सभी काम प्रभावित हो सकते हैं।

पैन और आधार को लिंक करना अब बेहद आसान है और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से कुछ ही मिनटों में यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां “Link Aadhaar” विकल्प उपलब्ध है। वहां पैन नंबर, आधार नंबर भरने के बाद ओटीपी के जरिए लिंकिंग की पुष्टि की जाती है। यदि सिस्टम में जुर्माना दिखता है, तो उसे ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

लिंकिंग के बाद आप वेबसाइट पर जाकर पैन-आधार लिंक स्टेटस भी आसानी से जांच सकते हैं। यदि आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आखिरी समय का इंतजार न करें। समय रहते लिंकिंग कराकर जुर्माने और भविष्य की परेशानी से बचना ही समझदारी है।