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कुलभूषण जाधव मामलें में पाकिस्तान ने की नापाक हरकत, कुलभूषण से छीना ये अधिकार

पाकिस्तान जेल बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने फिरसे नौटंकी की है . पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक हैरान करने वाला बयान दिया गया है. अदालत में पाकिस्तान रक्षा मंत्रालय के वकील ख्वाजा हारिस अहमद ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे के फैसले के बावजूद जाधव को अपनी करने का अधिकार नहीं दिया गया. इसके पीछे का तर्क ये दिया गया कि आईसीजे का आदेश केवल राजनयिक पहुंच तक ही सीमित था.

खास बात ये है कि ये टिप्पणी उस समय सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ मई 2023 के दंगों के आरोपियों को सैन्य अदालतों द्वारा दी गई सजाओं की सुनवाई कर रही थी. जाधव का मामला जानबूझकर तब उठाया गया ताकि ये साबित किया जा सके कि जो अधिकारी उन्हें दिए गए हैं वो तो पाकिस्तानी नागरिकों को भी नहीं हासिल हैं.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इंडियन नेवी के रिटायर्ड अफसर कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि 2019 में आईसीजे का फैसला केवल काउंसलर एक्सेस सुनिश्चित करने तक सीमित था. मंत्रालय के वकील ख्वाजा हरीस अहमद ने झूठा दावा करते हुए कहा कि आईसीजे ने अपील के अधिकार का कोई निर्देश नहीं दिया था. जाधव को 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, और 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी.

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