लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश, कानून तोड़ा तो होगी 3 साल की जेल

इलेक्‍ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्‍साहन और विनियमन विधेयक -2025 पेश किया. इसका उद्देश्‍य ई-खेलों और ऑनलाइन सोशल गेम्‍स को बढ़ावा देना तथा पैसा लेकर दी जाने वाली खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं, विज्ञापन और उनसे जुडे़ वित्‍तीय लेन देन पर रोक लगाना है. इसके अंतर्गत समन्‍वित नीतिगत सहयोग, रणनीतिक विकास और विनियमन के लिए ऑनलाइन गेमिंग ऑथरिटी की नियुक्ति का प्रावधान है. इसका उद्देश्‍य इन खेलों से जुडे़ प्रभावों से विशेषकर युवाओं और वंचित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है. यह विधेयक देश की सुरक्षा और सम्‍प्रभुता तथा वित्‍तीय प्रणाली की अखंडता की सुरक्षा करेगा. यह जनहित में एकसमान और राष्‍ट्रीय स्‍तरीय विधि ढांचा स्‍थापित करेगा.

बिल के ड्राफ्ट के अनुसार, कानून का उल्लंघन करके ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद या 1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं. ऐसी सेवाओं का विज्ञापन करने वालों को दो साल तक की जेल और/या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. मनी गेम्स के लिए ट्रांजेक्शन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान भी तीन साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए के जुर्माने सहित दंड के पात्र होंगे. बार-बार अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें तीन से पांच साल की जेल और ज्यादा जुर्माना शामिल है. हालांकि, बिल ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वालों को अपराधी नहीं मानता, बल्कि उन्हें अपराधी के बजाय पीड़ित मानता है.

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