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ओडिशा में Tetra Pack में शराब बिक्री को मंजूरी, नई आबकारी नीति लागू

ओडिशा सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति 2026-29 के तहत राज्य में टेट्रा पैक में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रावधान पहले से नीति में मौजूद था, लेकिन अब तक इसे बाजार में लागू नहीं किया गया था। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई लाइसेंस प्राप्त निर्माता या विक्रेता टेट्रा पैक में शराब का उत्पादन या बिक्री करना चाहता है, तो सरकार इस पर कोई रोक नहीं लगाएगी। खास बात यह है कि टेट्रा पैक में केवल 180 मिलीलीटर मात्रा की ही बिक्री की जा सकेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल राज्य में अवैध शराब की बिक्री को रोकना है।

नीति में पैकेजिंग को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। टेट्रा पैक में छह सुरक्षात्मक परतें होना अनिवार्य होगा और उस पर उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने की अवधि या उपभोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। इसके अलावा, टेट्रा पैक में शराब बेचने से पहले संबंधित विनिर्माण इकाइयों को केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पैकेजिंग संस्थान या आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है और इसके साथ ही राज्य में शराब की बिक्री और वितरण को लेकर नए नियम प्रभावी हो गए हैं।