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अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना या हटाना होगा और सुरक्षित, OTP से होगा वेरिफिकेशन

चुनाव आयोग (EC) ने वोटर ID से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है. अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, सुधार करने या हटाने के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगी। इसके लिए EC ने अपने ECINet पोर्टल और मोबाइल ऐप पर e-sign फीचर शुरू किया है.

क्या है e-sign?

e-sign एक डिजिटल सिग्नेचर सुविधा है, जो UIDAI यानी आधार से जुड़ी है. इसके ज़रिए अब कोई भी व्यक्ति अपने आधार नंबर से वेरिफाई होकर वोटर लिस्ट में बदलाव कर सकेगा. इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी.

क्यों किया गया बदलाव?

कर्नाटक की आलंद विधानसभा में हजारों फर्जी वोट डिलीट करने की शिकायत सामने आई थी. जांच में पाया गया कि 6,000 से ज्यादा डिलीशन रिक्वेस्ट में से सिर्फ 24 असली थे. इसके बाद EC ने नियम सख्त कर दिए हैं.

अब क्या बदलेगा?

Form 6 (नया नाम जोड़ना),

Form 7 (नाम हटाना/ऑब्जेक्शन),

Form 8 (नाम या जानकारी में सुधार) — इन सभी के लिए e-sign से OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा.

केवल आधार से लिंक मोबाइल पर आया OTP डालने के बाद ही फॉर्म जमा हो सकेगा.

इसके अलावा, किसी का नाम हटाने से पहले BLO और ERO द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा. यह कदम चुनावी पारदर्शिता और वोटर डाटा की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है.

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