न्यूज़ फ्लिक्स भारत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यातायात जुर्माना भरने को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. दिल्ली सरकार ने आम जनता को चालान राशि पर 50 प्रतिशत की छूट देना का फैसला किया है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को कहा कि सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत कुछ यातायात अपराधों पर चालान राशि का 50 फीसदी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है. प्रस्ताव के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति मौजूदा अपराधों के लिए 90 दिनों के अंदर चालान का भुगतान कर देता है, तो उसे 50 प्रतिशत की छूट मिल सकती है.
यह छूट मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के अंतर्गत अपराधों पर लागू होगी. जब कोई वाहन मालिक किसी अनअथॉराइज्ड शख्स या अपात्र व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति दे देता है. यदि कोई बिना वैलिड लाइसेंस के वाहन चलाता है. इसके अलावा यदि कोई खतरनाक तरीके से वाहन चलाता पकड़ा जाता है या वाहन चलाने के लिए अयोग्य होते हुई भी गाड़ी चलाता पाया जाता है.