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आईसीआईसीआई बैंक को 216 करोड़ रुपये के जीएसटी भुगतान को लेकर नोटिस

निजी क्षेत्र के प्रमुख आईसीआईसीआई बैंक को कर अधिकारियों ने जीएसटी के कथित कम भुगतान के मामले में 216.27 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है।

बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे 29 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत मुंबई पूर्व आयुक्त कार्यालय के अतिरिक्त सीजीएसटी आयुक्त से कारण बताओ नोटिस (SCN) मिला है।

नोटिस में कहा गया है कि खातों में निर्दिष्ट न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने वाले ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर यह कर मांग की गई है।

बैंक ने कहा कि वह पहले से ही इसी तरह के मामलों में कानूनी प्रक्रिया (जिसमें रिट याचिका भी शामिल है) से गुजर रहा है। हालांकि, इस बार राशि अधिक होने के कारण इसकी जानकारी शेयर बाजार को दी गई है।

आईसीआईसीआई बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर इस नोटिस का जवाब देगा।