राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव

न्यूज़ फ्लिक्स भारत। राज्यसभा में विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है. विपक्षी दलों का कहना है कि जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया है. विशेषकर जॉर्ज सोरोस से जुड़ी चर्चाओं के दौरान, धनखड़ ने विपक्षी सांसदों के विरोध के बावजूद सरकार के पक्ष में फैसले लिए. विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ ने विपक्षी नेताओं को बोलने का पूरा अवसर नहीं दिया और कई बार उनके अधिकारों का उल्लंघन किया. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 70 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं,जिनमें समाजवादी पार्टी,टीएमसी और आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल हैं.

अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य किसी सरकारी अधिकारी या पदाधिकारी के खिलाफ असंतोष व्यक्त करना होता है. भारत में राज्यसभा के सभापति खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना संभव है. यदि यह प्रस्ताव संसद में बहुमत से पास हो जाए, तो सभापति को पद से हटा दिया जाता है. हालांकि, इस प्रस्ताव को पारित कराना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए राज्यसभा में बहुमत की आवश्यकता होती है.

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