HPTDC के होटलों पर हाईकोर्ट के नए आदेश, 31 मार्च तक खुले रहेंगे ये 9 होटल

न्यूज़ फ्लिक्स भारत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे. जिसको को लेकर सुक्खू सरकार ने याचिका दायर की थी. अब हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं. इन होटलों में चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धौलाधार होटल शामिल हैं. बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई.

प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया था.  अदालत ने 19 नवंबर के फैसले में निगम के 40 फीसदी से कम ऑक्यूपेंसी वाले होटल 25 नवंबर से बंद करने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने आदेश पर्यटन विकास निगम के पेंशनरों को वित्तीय लाभ न देने पर जारी किए. अदालत ने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट प्रबंध निदेशक को 3 दिसंबर को पेश करने को कहा है।  इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी और मृतक कर्मचारियों की सूची भी तलब की है. न्यायालय ने इससे पहले 12 नवंबर को जारी आदेशों में प्रबंध निदेशक से वर्ष 2022 से 2024 तक होटलों की आय का ब्योरा मांगा था.

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