नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के विरोध में नैनीताल में तनाव का माहौल है. इसी बीच नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद उस्मान को उत्तराखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नगर पालिका ने उस्मान को घर के पास अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था. हाई कोर्ट ने इस नोटिस पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है. उस्मान के वकील ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है, लेकिन नगर पालिका ने सिर्फ तीन दिन का नोटिस दिया था. इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी।
वहीं, हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नैनीताल में हुए विरोध प्रदर्शन पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने SSP सहित पुलिस विभाग को फटकार लगाई. हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती से निपटना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी. उस दिन पुलिस और नगर पालिका को कोर्ट के आदेशों का पालन करने की रिपोर्ट पेश करनी होगी.
