Mumbai Train Blast:  सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है. बता दें कि 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 12 दोषियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है और सभी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

एसजी तुषार मेहता ने कहा, हम सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगनादेश की मांग कर रहे हैं, आरोपियों को वापस जेल में डालने की नहीं. कई चीजें मकोका कानून के तहत ट्रायल को प्रभावित करती हैं. ये बात स्वीकार की जा सकती है कि आरोपियों को अभी वापस जेल में न डाला जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्थगनादेश का आदेश जारी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में अब जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.

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