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कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर मेनका गांधी के एनिमल केयर सेंटर पर जुर्माना

संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर (SGACC) पर कोर्ट ने नियमों का पालन न करने और जानबूझकर गलत जानकारी देने के आरोप में जुर्माना लगाया है। एडिशनल सेशंस जज सुरभि शर्मा वत्स ने यह आदेश तब दिया जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (IO) ने बताया कि सेंटर ने जब्त किए गए 10 कुत्तों में से केवल आठ को ही मालिक विशाल को सौंपा।

13 जनवरी को कोर्ट ने SGACC को कुत्तों की कस्टडी सौंपने का निर्देश दिया था और एनिमल शेल्टर के व्यवहार को घोर लापरवाही और नियमों की अवहेलना बताया था। IO ने कोर्ट को बताया कि पूडल और माल्टीज़ नस्ल के दो कुत्ते अभी भी सेंटर में हैं। विशाल ने पूडल कुत्ते को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि वह उसका कुत्ता नहीं है। वहीं, सेंटर ने माल्टीज़ कुत्ते को ढूंढने में असफलता बताई।

वकील मयंक शर्मा ने बताया कि लौटाए गए आठ कुत्तों में से चार घायल थे और दो अभी वापस नहीं किए गए थे। कोर्ट ने SGACC को पूडल कुत्ते की कस्टडी मालिक को सौंपने और माल्टीज़ कुत्ते की विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी।