साल 2026 की शुरुआत के साथ ही PAN और आधार लिंकिंग को लेकर लोगों के बीच असमंजस बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर फैल रहे मैसेज और फॉरवर्ड्स के कारण यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ने इसकी अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। हालांकि, अब तक सरकार या आयकर विभाग की ओर से डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने समय रहते PAN और आधार को लिंक नहीं कराया, उनका PAN 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव माना जा सकता है। इनऑपरेटिव PAN होने पर टैक्स रिटर्न फाइल करना संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा बैंकिंग लेनदेन, निवेश, सरकारी योजनाओं और अन्य वित्तीय कार्यों में भी अड़चन आ सकती है। जहां-जहां PAN अनिवार्य है, वहां काम रुक सकता है।
अगर आपको अपने PAN की स्थिति को लेकर संदेह है, तो आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर PAN नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल OTP के जरिए स्टेटस आसानी से जांचा जा सकता है। यदि PAN निष्क्रिय पाया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तय लेट फीस जमा कर PAN-आधार लिंकिंग पूरी की जा सकती है। शुल्क भरने के बाद PAN दोबारा सक्रिय हो जाता है, हालांकि इसमें कुछ दिन से लेकर कुछ सप्ताह तक का समय लग सकता है। इस अवधि में कुछ लेनदेन पर अधिक टैक्स कटौती लागू रह सकती है।









