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राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स में बड़ा बदलाव, यात्रियों को मिलेगी 70% तक छूट

सड़क यात्रियों के लिए बड़ी राहत: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) पर टोल टैक्स के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब दो-लेन वाले हाईवे का निर्माण या चौड़ीकरण (फोर-लेन या उससे अधिक) हो रहा हो, तो वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स में 70 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि यात्रियों को अब केवल 30 प्रतिशत टोल का भुगतान करना होगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन कर यह निर्णय लिया है। नए नियम के अनुसार, निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर परियोजना पूरी होने तक टोल दरों में यह बड़ी छूट लागू रहेगी। एनएचएआई हर साल टोल दरों में 7-10 प्रतिशत की वृद्धि करता है, लेकिन अब निर्माण अवधि में यह दर काफी कम होगी।

चौड़ीकरण पर अलग छूट

यदि कोई चार-लेन राजमार्ग को छह या आठ-लेन में अपग्रेड किया जा रहा है, तो उस पर टोल में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यानी तय टोल का 75 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा, टोल रोड की लागत पूरी होने के बाद अब भी टैक्स का केवल 40 प्रतिशत ही लिया जाता है।

बड़े पैमाने पर विकास का लक्ष्य

सरकार के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में लगभग 25 से 30 हजार किलोमीटर के दो-लेन हाईवे को चार-लेन में बदलने का काम चल रहा है। इसके लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। इस विस्तार का उद्देश्य माल ढुलाई का राष्ट्रीय राजमार्गों पर हिस्सा वर्तमान 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करना है। चार-लेन या उससे अधिक के कॉरिडोर बनने से व्यावसायिक वाहनों की औसत गति 30-35 किमी/घंटा से बढ़कर 50 किमी/घंटा से ऊपर हो जाएगी। इस बदलाव से यात्रियों और माल वाहकों दोनों को आर्थिक राहत मिलेगी, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा का समय और लागत दोनों कम हो