उत्तर प्रदेश: लखनऊ की एक अदालत ने वीर सावरकर पर टिप्पणी करने को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पेशी के दौरान लगाताक गैरहाजिर रहने को लेकर राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया है. मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दि कि 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी कोर्ट में हर हाल में हाजिर हों, इस तारीख को कोर्ट में पेश नहीं होने पर उनपर कड़ी कानूनी कार्वाई हो सकती है.
बता दें कि वकील नृपेंद्र पांडेय ने वर्ष 2022 में धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर तलब किया था. वकील नृपेन्द्र पांडेय ने परिवाद में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था. उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए कोर्ट ने पाया कि राहुल गांधी का बयान समाज में घृणा और वैमनस्य फैलाने वाला था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत दंडनीय अपराध है.
