दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप तय किए हैं. तीनों नेताओं पर धोखाधड़ी (धारा 420) और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटल निजी कंपनियों को नियमों को ताक पर रखकर सौंपे गए. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच में लालू यादव की जानकारी में यह साजिश रची गई थी. हालांकि तीनों आरोपियों ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया है.


