न्यूज़ फ्लिक्स भारत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने बुधवार को 18 साल से कम आयु के बच्चों के NPS वात्सल्य योजना की शुरूआत की. इस नई योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया. साथ ही योजना की बेहतर जानकारी के लिए एख बुकलेट भी जारी किया गया. इस योजना के तहत नाबालिग सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट अकाउंट नंबर(PRAN) कार्ड भी दिया जाएगा. NPS वात्सल्य योजना बच्चों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है. इस योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चे के लिए पेंशन खाते खोल सकेंगे और इसमें निवेश करके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए योगदान दे सकेंगे. इस योजना में किए जाने वाले निवेश पर कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा. NPS वात्सल्य योजना के तहत बच्चे के नाम से हर साल कम से कम 1000 रुपये से खाता खोला जा सकता है. अधिकतम निवेश के लिए कोई लिमिट नहीं है.
इस योजना के तहत 3 साल के लॉक-इन पीरियड के खत्म होने के बाद अगर बच्चे की आयु 18 साल से कम है तो उसकी शिक्षा, बीमारी और विकलांगता जैसी परिस्थितियों में कुल योगदान का 25 प्रतिशत तक पैसा निकाला जा सकता है. वहीं, इस तरह से 3 बार ही पैसे निकाले जा सकते हैं. 18 साल की आयु पूरी होने पर बच्चे का NPS वात्सल्य अकाउंट रेगुलर NPS अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा. 18 साल की आयु पूरी होने पर बच्चा चाहे तो अपने NPS खाते को जारी रख सकता है. 18 साल की आयु पूरी होने के 3 महीने के भीतर KYC करवाना अनिवार्य होगा. 18 साल के बाद खाते में जमा कुल राशि का कम से कम 80 प्रतिशात हिस्सा एन्युटी प्लान में चला जाएगा और बाकी की बची 20 प्रतिशत राशि एक साथ निकाली जा सकती है. अगर 18 साल के बाद खाते में जमा कुल राशि 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो पूरा पैसा एक साथ निकाला जा सकता है.
NPS वात्सल्य योजना के तहत बैंक, डाकघर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या E-NPS के जरिए खाता खोला जा सकता है. इसके अलावा आप इस वेबसाइट पर जाकर भी अपने बच्चे के लिए NPS वात्सल्य खाता खोल सकते हैं. वात्सल्य योजना के तहत खाता खोलने के लिए बच्चे का भारत का नागिरक होना आवश्यक है. बच्चे की आयु 18 साल से कम होनी चाहिए और उसके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए.
