न्यूज़ फ्लिक्स भारत। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिय़ा है. कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत का कहना है कि याचिका में बताए गए तथ्यों को जांचने की जरूरत है. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अभियोजन की मंजूर के लिए राज्यपाल सक्षम हैं.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा अपने खिलाफ केस चलाने के आदेश को चुनौती दी है. यह केस मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन स्कैम से जुड़ा हुआ है. यह कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है. इस एजेंसी का काम लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है. बता दें कि, (MUDA) शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई थी.
बता दें कि सीएम सिद्दारमैया ने 19 अगस्त को राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की अपील करते हुए याचिका में कहा था कि मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे जारी किया गया और इसे वैधानिक नियमों का उल्लंघन बताया था. हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.
