केरल हाईकोर्ट ने विवादित फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ की रिलीज़ पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत रिवीजन पिटीशन पर अगले दो हफ्ते के भीतर फैसला करे। कोर्ट ने यह कदम तब उठाया जब फिल्म के खिलाफ तीन याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने और रिलीज़ रोकने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म केरल राज्य की वास्तविक छवि को गलत तरीके से पेश कर रही है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। जस्टिस कुरियन थोमस की सिंगल बेंच ने कहा कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि CBFC ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आमतौर पर वह फिल्म रिलीज़ में दखल नहीं देता, लेकिन अगर कंटेंट में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की क्षमता हो, तो हस्तक्षेप आवश्यक है।
कोर्ट ने 25 फरवरी को सुनवाई के दौरान कहा था कि जब तक सभी पक्षों की राय नहीं ली जाती, फिल्म की रिलीज़ पर रोक रखना उचित है। फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ 2023 की फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ का सीक्वल है, जिसे विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है और कामाख्या नारायण सिंह ने निर्देशित किया है। 27 फरवरी को रिलीज़ होने वाली फिल्म अब फिलहाल रिलीज़ नहीं हो पाएगी। यह फैसला फिल्म की संवेदनशील विषयवस्तु और राज्य के नाम के उपयोग के कारण विवादों के बीच आया है।









